प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। जिलाधिकारी ओ.पी. आर्य ने बताया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्न ग्रामो मे दिनांक 13 एवं 14 जून 2020 को किये गये स्वैब टेस्ट मे एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एडवाइजरी एवं गाईड लाइन के दृष्टिगत इन ग्रामो को हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन के रूप मे घोषित किया गया है, जिसमे ग्राम शेखनपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम सिधागर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम पिपनार थाना व तहसील कासिमाबाद,ग्राम शहबाजपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम महमूदपुर कुसुम थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम फतेहपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम बढईपुर, उचौरी, इमामुद्दीनपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम रोहिली थाना नोनहरा तहसील कासिमाबाद, ग्राम देवकली थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, ग्राम रसूलपुर थाना करण्डा तहसील सैदपुर, ग्राम खौदा थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, ग्राम मंझरिया थाना करण्डा तहसील सैदपुर, ग्राम अमेदा थाना खानपुर तहसील सैदपुर, ग्राम चिलार थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर,ग्राम सिकन्दरपुर थाना करण्डा तहसील सैदपुर, ग्राम सरदरपुर थाना सादात तहसील जखनियां मे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार उक्त ग्रामो मे स्वैब की तिथि से 14 दिन के भीतर किसी अन्य केस के पुष्ट न होने के सम्बन्ध मे मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 30.06.2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहित मे हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है। उक्त क्षेत्रों मे साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्स का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। कोरोना पाजीटिव से निगेटिव केस के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम क्रोन्टाइन रहने के सम्बन्ध मे शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।