प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। कोविड-19 पॉज़िटिव मरीजों के लिए शासन ने जहां पहले एल-1 हॉस्पिटल में इलाज के लिए निर्देशित किया था तो वहीं हाल ही में लक्षणविहीन कोरोना पॉज़िटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी गयी है, जिसको अमली रूप में भी लाया जा चुका है। दूसरी ओर ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव मरीज जो लक्षण रहित तथा अत्यंत कम लक्षण वाले मरीज को कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त सुविधा न मिल पाने के कारण वहाँ भर्ती नहीं होना चाहते हैं और इस वजह से अपनी बीमारी को भी छिपाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए होटल में एल-1 प्लस स्तर की चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय शासन ने लिया है। इसके लिए हाल ही में शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस सुविधा के लिए कोरोना पॉज़िटिव मरीज को आने वाले खर्च को स्वयं वहन करना होगा। डबल बेड के रूम का 2000 रुपये प्रतिदिन और सिंगल बेड का 1500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार किराया तय किया गया है। इसके लिए जनपद के होटल अवध को चिन्हित किया गया है लेकिन अभी तक कोई भी मरीज एडमिट नहीं हुआ है। यह जानकारी एसीएमओ डॉ. के.के. वर्मा ने दी। डॉ. वर्मा ने बताया कि शासनादेश आने के बाद होटल को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें भर्ती मरीजों को चिकित्सा व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मरीजों से एकमुश्त 2000 रुपये लिया जाएगा। इस सुविधा को लेने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीज की स्थिति एवं सहमति के आधार पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इन सभी नियमों का पालन करने के लिए मरीज को भर्ती होने से पूर्व सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। उन्होंने बताया कि होटल की साफ-सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी होटल प्रशासन की होगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला या किसी असाध्य रोग से पीड़ित रोगी एवं अभिभावक रहित छोटे बच्चों को यहां भर्ती नहीं किया जाएगा। राउंड द क्लॉक चिकित्सा व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सूचित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक 8 घंटे की शिफ्ट के लिए एक डॉक्टर, दो नर्सिंग स्टाफ एवं एक फार्मासिस्ट तैनात किया जाएगा। डॉ. के.के. वर्मा ने बताया कि चिकित्सा दल के रहने की व्यवस्था उसी होटल या पास के होटल में की जाएगी । इस सेंटर पर कोविड-19 के समस्त प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण पीपीई किट, मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। किसी मरीज की तबीयत बिगड़ने की आशंका पर उसे तत्काल आवश्यकतानुसार एल-2 अथवा एल-3 अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में शेष धनराशि उसे होटल द्वारा वापस कर दी जाएगी।