ग़ाज़ीपुर- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए करना होगा 15 वचनों का पालन

– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर की अपील
– संक्रमण की रोकथाम संबंधी सावधानियों को नज़रअंदाज़ करना घातक

प्रखर ब्यूरो गाज़ीपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत एहतियात बरते जाने की जरूरत है। सावधानी से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन कर इसकी रोकथाम की जा सकती है। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है, फिर भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहें हैं जो पूरे समुदाय के लिए खतरा है। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन यानि दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 15 विशेष वचनों या प्रतिज्ञा के पालन करने की अपील की गयी है।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एसीएमओ ) डॉ. के.के. वर्मा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर गाइडलाइन में कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है। गाइडलाइन में बिना गले लगे एक दूसरे का अभिवादन करने, शारीरिक दूरी रखने, मास्क लगाने व आंख, नाक और मुंह को गंदे हाथों से नहीं छूने के वचनों के पालन के लिए कहा गया है। इसके अलावा श्वसन संबंधी सफाई व सुरक्षा का पालन करने, नियमित हाथों को धोने, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने एवं अलग-अलग सतहों को नियमित कीटाणुरहित करने की सलाह दी गयी है। महामारी के दौरान कोरोना के उपचाराधीनों से भेदभाव एवं कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फ़ैलाने की बातें सामने आयी हैं, इसे ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन में कोरोना उपचाराधीनों से भेदभाव नहीं करने एवं कोविड-19 संक्रमण से जुड़े नकारात्मक व बिना पुष्टि की गयी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं भेजने की अपील की गयी है। साथ ही कोविड 19 के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेने, किसी मदद या जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1075 पर फोन करने व तनाव या दबाव आदि को दूर करने के लिए आवश्यक मदद प्राप्त करने जैसी प्रतिज्ञा लेकर उनके पालन करने के लिए कहा गया है। इस दौरान एसीएमओ डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि गाइडलाइन में घर से बाहर भीड़ वाले स्थानों जैसे डेयरी, अस्पताल या दवाई दूकान या ऐसी ही अन्य जगहों पर कम से कम 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी रखने के लिए कहा गया है। कार्यस्थलों पर भी इन नियमों के पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही मास्क के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। मास्क, संक्रमण की संभावना या श्वसन संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। मास्क को पहनने के नियमों की भी चर्चा की गयी है। एसीएमओ डॉ. प्रगति कुमार ने बताया कि गाइडलाइन में मास्क इस्तेमाल को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही गयी है। यह बताया गया है कि मास्क को पहनने के लिए नाक व मुंह पूरी तरह ढंके हों। मास्क और चेहरे के बीच गैप नहीं हो यानी मास्क ढ़ीला नहीं होना चाहिए। मास्क की अगले हिस्से को गंदे हाथों से नहीं छूंएं। मास्क को हटाने में इस प्रकार सावधानी रखें कि वह गंदा नहीं हो। साथ ही प्रत्येक 8 घंटे के बाद मास्क को बदल लें। पुन: इस्तेमाल किये जाने वाले कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करें। ऐसे मास्क को अच्छी तरह धो दें। यदि एक बार इस्तेमाल वाले सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं तो इसे डस्टबिन में डाल दें। इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। मास्क हटाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। मास्क लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें या अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल करें।