कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को लेकर साझा की जानकारी

प्रखर एजेंसी। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अब वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार चल रहा है. कई कंपनियों की कोरोना वैक्सीन परीक्षण के अलग-अलग चरण में हैं तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं. इन सबके बीच आम जनता के मन में वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उमड़-घुमड़ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन के ट्रायल्स अंतिम चरण में हैं. भारत सरकार वैक्सीन लॉन्च करने को तैयार है. क्या सबको एक साथ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी? इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर समूहों का चयन किया है. जिनके कोरोना से संक्रमित होने का खतरा अधिक है, पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी और अन्य कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी. इसके बाद दूसरे समूह में 50 साल से अधिक उम्र के लोग और कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले 50 साल से कम उम्र के लोग होंग। सभी हैरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही यह भी कहा है कि 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी शुरू में टीका दिया जा सकता है, लेकिन यह टीके की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. मंत्रालय के मुताबिक 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की दो डोज दी जाएगी. वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन लगवाने के दो हफ्ते बाद पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज विकसित हो जाएंगी. भारत में जो वैक्सीन आएगी, वह दूसरे देशों जितनी ही असरकारक होगी. वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा या व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि यह ऐच्छिक होगा। वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन देश में तभी उपलब्ध कराई जाएगी, जब रेगुलेटरी बॉडीज से क्लीयरेंस मिल जाएगी. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ड्रग रेगुलेटर क्लीनिकल ट्रायल्स के डेटा की जांच कर रहे हैं. जांच के बाद सुरक्षित और असरदार टीके को ही लाइसेंस दिया जाएगा. वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन के योग्य होंगे, उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उस हेल्थ फैसिलिटी की जानकारी दी जाएगी, जहां वैक्सीनेशन होना रहेगा. बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी का भी वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। मास्क स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के समय वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन से संबंधित दस्तावेज, सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र या सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों के पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के समय दी गई आईडी वैक्सीनेशन के समय भी देनी होगी। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे वहीं रुकें स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद संबंधित व्यक्ति को आधे घंटे तक वहीं रुकना होगा. कोई तकलीफ महसूस होने पर स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें. वैक्सीन तभी दी जाएगी, जब उसकी सुरक्षा साबित हो चुकी होगी. राज्यों से वैक्सीन से जुड़े साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार रहने को कहा गया है. कोरोना के मरीज या संदिग्ध मरीज को लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद वैक्सीन दी जाएगी. वैक्सीन का शेड्यूल पूरा करना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि व्यापक आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए ढांचे को और मजबूत किया जा सकता है।