न्यू ईयर पार्टी के लिए योगी सरकार ने जारी की एडवाइजरी

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प्रखर एजेंसी। नए साल के जश्न में भीड़भाड़ को रोकने के लिए यूपी के मुख्य सचिव ने प्रशासन और पुलिस के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सामूहिक कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना रहेगी। कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का पूरा पाल कराया जाए। नववर्ष पर मनाए जाने वाला कोई भी कार्यक्रम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन का पूरा पालन कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश सभी मंडलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि नवर्व कार्यक्रम की अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या भी ले ली जाए। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। किसी भी बन्द स्थान यथा हाल, कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान, मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही अनुमति दी जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैंडवाश का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।