कोरोना कहर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश 26 अप्रेल तक वाराणसी सहित पांच जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन

प्रखर एजेंसी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट से यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के पांच जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक कोरोना कहर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश 26 अप्रेल तक वाराणसी सहित पांच जिलों में संपूर्ण लॉकडाउनबंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी।