कोर्ट ने वाराणसी के एसीपी चक्रमणि त्रिपाठी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू किया जारी वेतन भी रोकने का आदेश

प्रखर वाराणसी/मुरादाबाद। अदालत का अपमान करना वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात वर्तमान एसीपी व तत्कालीन सीईओ को भारी पड़ गई है। बतादे कि अदालत ने एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। वही वाराणसी पुलिस कमिश्नर को अगले आदेशों तक एसीपी का वेतन भी रोकने को कहा गया है। इसके लिये बकायदे अदालत ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भी भेजा है। अदालत के आदेश को वाराणसी में तैनात एसीपी को भारी पड़ गई है। अदालत ने एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जानकारी के अनुसार यह मामला मुरादाबाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पूरे मामले के अनुसार मुरादाबाद के बिलारी में दहेज हत्या का एक मामला 11 नवंबर 2016 का है। हरिराम सिंह ने अपनी पुत्री नीरज को दहेज न देने पर छत्रपाल व परिजनों को मार डालने का आरोप लगाया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ व वर्तमान एसीपी वाराणसी कमिश्नरेट चक्रमणि त्रिपाठी ने की थी। यह मुकदमा मुरादाबाद की एडीजे-2 पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है। केस में सात गवाह पेश होकर गवाही दे चुके है। पर केस के विवेचक सीओ को बार- बार बुलाने के लिए सम्मन भेजा गया लेकिन व एक बार भी अदालत के पेस नही हुए। अब वाराणसी में एसीपी के पद पर तैनात तत्कालीन सीओ नहीं आए। गवाही न होने से केस लंबित हो रहा है। गवाही के लिए न आने के चलते मंगलवार को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वाराणसी में तैनात एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया । साथ ही अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने को कहा है। एडीजीसी मुनीश भटनागर के अनुसार वाराणसी के भेलूपुरा सर्किल में तैनात एसीपी को बार- बार बुलाने के बावजूद उनकी गवाही नहीं हो पा रही। मंगलवार को अदालत ने आदेश की अवेहलना मानते हुए एनबीडब्लू जारी किए हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भी भेजा गया है। केस में अगली सुनवाई के अब 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।