मंत्री रविन्द्र जायसवाल की मुश्किलें बढ़ी, एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आपराधिक मुकदमे की अर्जी को किया खारिज

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प्रखर डेस्क। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद MP/MLA स्पेशल कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की अर्जी को खारिज करने से इन्कार कर दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान आंध्रा पुल को जाम करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 2007 में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पेश होने के दिए आदेश
इस मामले में अभियोजन ने कहा था कि अभियुक्त एक जनप्रतिनिधि हैं। वह सरकार में मंत्री है। इस मामले में उनके खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जिनके जरिए उन्हें सजा मिल सके। स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को वाद वापसी के मामले में अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 11 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। बतादे कि 12 सितंबर 2007 को चेतगंज थानाध्यक्ष बुध सिंह चौहान ने कहा था कि कैंट की विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव और विधानसभा प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर आंध्रा पुल जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जब पुलिस इस मामले में जाम खुलवाने के लिए गई तो गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में 23 लोगों को नामजद किया गया था और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।