अरबों के घोटाले बाज फ़रार शाइन सिटी के मालिक की पत्नी की जमानत अर्जी खारिज


प्रखर वाराणसी। अरबों के घोटाले में फरार शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम की पत्नी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है । बता दें कि विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम की पत्नी शगुफ्ता खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से विनय सिंह ने पैरवी की। अरविंद कुमार मौर्य ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतादे कि आरोप लगाया है कि शाइन सीटी के नाम पर वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और मिर्जापुर में कार्यालय खोलकर प्लाटिंग एवं अन्य आकर्षक योजनाओं में जनता का पैसा निवेश कराया गया। कंपनी ने वाराणसी में जेपी मेहता इंटर कॉलेज के पास सूर्योदय काम्प्लेक्स में कार्यालय खोला था। कंपनी के मालिक राशिद नसीम और उनके लोगों ने वादी और वादी के परिचितों से एक करोड़ 17 लाख से अधिक रुपये हड़प लिये। इस मामले में राशिद की पत्नी शगुफ्ता खान को सितंबर 2021 में हजरगंज लखनऊ से ईओडब्लू टीम ने गिरफ्तार किया था।