ग़ाज़ीपुर- ‘‘बाल श्रमिक विद्या योजना’’ के अंतर्गत बालक को एक हजार रूपये और बालिका को बारह सौ रूपये प्रति माह मिलेगा

प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद द्वारा बताया गया है कि जिन बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों के माता-पिता नहीं हैं या वे दिव्यांग हैं, ऐसे बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों को श्रम विभाग द्वारा संचालित ‘‘बाल श्रमिक विद्या योजना’’ के अंतर्गत बालक को एक हजार रूपये और बालिका को बारह सौ रूपये प्रति माह दिये जायेंगे। अपर श्रम आयुक्त, उ.प्र., वाराणसी क्षेत्र मधुर सिंह द्वारा बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा संचालित ‘‘बाल श्रमिक विद्या योजना’’ के अंतर्गत जिले में पात्रता के आधार पर कुल 49 कामकाजी बच्चे चयनित किये गये हैं, जिनमें 25 कामकाजी बालिकायें एवं 24 कामकाजी बालक हैं। माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2021 का तथा 49 में से 7 कामकाजी बच्चे, जिसमें 2 बालक एवं 5 बालिकायें हैं, जिनको माह-अक्टूबर, नवम्बर, व दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 का आर्थिक सहायता के रूप में कुल धनराषि एक लाख पचीस हजार सीधे उनके खाते में भेज दिया गया है। उक्त योजनांतर्गत बालक को एक हजार रूपये और बालिका को बारह सौ रूपये प्रति माह दिये जाने का प्राविधान है।
इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी पंचेष्वरी द्वारा बताया गया कि योजना का उद्देष्य बाल व किशोर श्रमिकों को शिक्षा का समान अवसर देकर उनका सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने बताया कि बच्चों की विद्यालय में न्यूनतम 70 प्रतिषत उपस्थिति का सत्यापन विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की जाँच के आधार पर इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। टी.आर.पी. नया सवेरा अमीनुद्दीन ने बताया कि बच्चों का नियमित रूप से विद्यालय से अनुश्रवण किया जाता है।