गाजीपुर- 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बन्द रहेंगी जनपद की समस्त आबकारी दुकानें

प्रखर ब्यूरो ग़ाज़ीपुर। जिला मजिस्ट्रेट एम.पी. सिंह ने उ.प्र. आबकारी अधिनियम-1910 की धारा- 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा- 135(ग) में उपबन्धित प्राविधानों के अनुपालन मे लोक शान्ति बनाये रखने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 हेतु नियत मतदान दिवस 9 अप्रैल 2022 को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय सायं 4.00 बजे से 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 7 अप्रैल 2022 को सायं 4.00 बजे से मतदान समाप्ति तक जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप, भांग एवं ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक व बार अनुज्ञापनां) तथा मतगणना दिवस 12 अप्रैल 2022 को जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों (देशी मदिरा विदेशी मदिरा, बीयर , माडलशाप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक व बार अनुज्ञापनों) से बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित करने को आदेशित किया है। इस बन्दी हेतु लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नही होगा।