गाजीपुर- निर्धारित डेसिबल पर ही बजेंगे ध्वनि यंत्र अन्यथा हो सकती है कार्यवाही

प्रखर ब्यूरो ग़ाज़ीपुर। जिलाधिकारी एम.पी. सिंह ने समस्त उपजिलाधिकारी जनपद गाजीपुर एवं क्षेत्राधिकारी, जनपद गाजीपुर को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि उच्च न्यायालय, लखनऊ के एवं मोती लाल यादव बनाम स्टेट आफ यू.पी. में पारित आदेश पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियत्रंण) नियम 2000 यथासंशोधित के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये गये है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियत्रंण नियम 2000 यथासंशोधित के नियम के अनुसार नियमावली के शेड्यूल में ।Ambient Air Qualty Standards in respet of Noise के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक वाणिज्यिक, रिहायशी व शान्त क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है, जिसमें इन्डस्ट्रीयल एरिया (औद्योगिक) में दिन को 75 एवं रात में 70, कमर्शियल एरिया (वाणिज्यिक) दिन में 65 व रात्रि में 55, रेसिडेंसियर (रिहायशी) दिन में 55 एवं रात्रि में 45, साइलेन्स एरिया (शान्त एरिया) दिन में 50 एवं रात्रि में 40 डेसिबल अधिकतम तीव्रता होनी चाहिए। उन्होने बताया कि अधिकतम अनुमन्य ध्वनि सीमा (डेसीबल में) सुनिश्चित किया जाये। विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वियत करने प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शान्त क्षेत्रों/परिक्षेत्रों के क्षेत्रों को प्रवर्गीकृत कर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धर्मगुरूओं से सवांद एवं समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाये तथा निर्धारित डेसिबल का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। ऐसे धर्मस्थलों की थानावार सूची बना लिया जाये जहॉ उक्त नियमों/आदेशों का अनुपालन नही हो रहा है तथा इसकी साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालन आख्या दिनांक 28.04.2022 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाय।