ग़ाज़ीपुर- कार्य मे घोर लापरवाही बरतने के कारण जेई को किया गया निलम्बित

प्रखर ब्यूरो ग़ाज़ीपुर। 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र रौजा एवं लोटन इमली, गाजीपुर के कार्य क्षेत्रान्तर्गत राघवेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ने से उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित होने, उपभोक्ताओं के फोन अटैण्ड न करने एवं फोन स्विच ऑफ/नॉट रीचेबल रखने, परिवर्तकों के प्रिवेन्टिव अनुरक्षण न करने से अत्यधिक संख्या में परिवर्तक जलकर क्षतिग्रस्त होने, बकायेदार संयोजनों के विच्छेदन का कार्य, जले परिवर्तकों के पी.आर. एवं विभागीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही बरतने के कारण राघवेन्द्र कुमार सिंह, अवर अभियन्ता, 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र रौजा एवं लोटन इमली, गाजीपुर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। इस बाबत इं. चन्द्र भानु सिंह अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल गाजीपुर ने सक्षम अधिकारी होने के नाते राघवेन्द्र कुमार सिंह अवर अभियन्ता को अग्रेतर जाँच एवं अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बनावधि में राघवेन्द्र कुमार सिंह अवर अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, जमानियाँ-गाजीपुर के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे तथा निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता अनुमन्य होगा।