सीपू हत्याकांड! कुंटू समेत 9 पर दोष सिद्ध, एक नाबालिग और एक आरोपी गिरधारी पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका

प्रखर आजमगढ़। सगड़ी से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत 9 पर दोष सिद्ध कर दिया। इनको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी 19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार में पूर्व विधायक सीपू सिंह व भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा कुंटू समेत 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने दो अन्य आरोपियों का नाम जोड़ते हुए 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में पूर्व विधायक के भाई पत्नी समेत 20 गवाह पेश हुए थे। हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मंगलवार को 9 आरोपियों माफिया कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश , राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्विजय, मोहम्मद रिजवान और विजय यादव को दोषी करार दिया। कोर्ट गुरुवार को इनको सजा सुनाएगी। बता दें कि 13 आरोपियों में शामिल एक अन्य नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय बोर्ड को भेज दी गई है। जबकि एक अन्य आरोपी कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है।