ज्ञानवापी सर्वे में मिला शिवलिंग, कोर्ट ने सील करने का दिया आदेश!

प्रखर वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज तीसरे दिनपूरा हो गया। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि-‘बाबा मिल गए।’ कहा गया कि सर्वे में ‘काला पत्‍थर’ मिला जो शिवलिंग है। जितना सोचा था उससे ज्‍यादा साक्ष्‍य मिले हैं। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस स्‍थान पर शिवलिंग प्राप्‍त हुआ है, उसे तत्‍काल सील कर दें। किसी भी व्‍यक्ति को वहां जाने न दें। कोर्ट ने इसकी जिम्‍मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी है। कोर्ट ने शिवलिंग की जगह को सील करने के आदेश के साथ ही साथ ही अधिकारियों की व्‍यक्तिगत जिम्‍मेदारी भी तय कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- ‘जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्‍नर और सीआरपीएफ कमांडेट को आदेशित किया जाता है कि जस स्‍थान को सील किया गया है, उस स्‍थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्‍यक्तिगत जिम्‍मेदारी उपरोक्‍त समस्‍त अधिकारियों की व्‍यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।’ज्ञानवापी सर्वे पूरा होते ही हिंदू पक्ष ने वहां शिवलिंग मिलने का दावा किया। हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि जितना सोचा था उससे अधिक साक्ष्‍य मिले हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को पूरी तरह से नकार रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसका दावा हिंदु पक्ष कर रहा है। इस दावे और उसके खिलाफ प्रतिदावे के बीच कोर्ट कमिश्‍नर अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए शिवलिंग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रशासन ने भी ऐसे दावे से पल्‍ला झाड़ते हुए लोगों से अपील की कि वे सिर्फ अधिकारिक बयान पर ही ध्‍यान दें। प्रशासन की ओर कहा गया कि यदि किसी भी पक्षकार ने अपनी निजी इच्‍छा से कोई बात बताई है तो यह उसका निजी विचार है।