ज्ञानवापी मामला! कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया, जानकारी लीक करने का आरोप


प्रखर वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए सिविल कोर्ट की ओर से तैनात किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है. अजय मिश्रा पर मीडिया में सर्वे से संबंधित जानकारी लीक करने का आरोप है जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है. अब कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का और समय दिया है. अजय मिश्रा और अजय प्रताप सिंह के खिलाफ विशेष आयुक्त विशाल सिंह ने जज को लिखित शिकायत की थी. साथ ही उन्होंने कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए दोनों कोर्ट कमिश्नरों के सहयोग न करने की भी शिकायत की थी. विशाल सिंह ने आरोप लगाया कि अजय मिश्रा अपने साथ निजी फोटोग्राफर को भी मस्जिद में ले गए. इस फोटोग्राफर ने सूचनाएं मीडिया में लीक कर दीं. गौरतलब है कि इन्हीं आरोपों के चलते अजय मिश्रा पर कार्रवाई की गई है. वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है, ऐसे में जरूरी है कि जिला अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए. उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई जारी है. एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई कर रही है क्योंकि वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को वहां के जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया, जहां सर्वेक्षण दल को कथित रूप से ‘शिवलिंग’ मिला है।