नवजोत सिंह “सिद्धू” को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल जेल की सजा

प्रखर एजेंसी। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल जेल की सजा सुनाई है. सिद्धू को यह सजा 33 साल पुराने रोड रोज के एक मामले में दी गई है.27 दिसंबर 1988 को पटियाला में पार्किंग की जगह को लेकर सिद्धू का एक बुजुर्ग से विवाद हुआ था. शिकायत के मुताबिक सिद्धू ने 65 साल के गुरनाम सिंह के साथ मारपीट की और फरार हो गए. गुरनाम सिंह की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई थी, जिसके लिए सिर में चोट और दिल की समस्याओं को वजह बताया गया. निचली अदालत ने सिद्धू को इस केस में बरी कर दिया था.साल 2006 में हाईकोर्ट ने सिद्धू को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. सिद्धू ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप खारिज करते हुए उनकी तीन साल की सजा रद्द कर दी थी और हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.फिर पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसका अब फैसला आया है.