परिवार में संपत्ति बंटवारे पर सिर्फ 5 हजार का स्टांप


प्रखर डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पारिवारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क ₹5000 निर्धारित कर दिया है । बता दें कि यह योजना पहले से ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से लागू है। इस नियम के लागू होने से पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे में आने वाले विवाद अब कम होने की संभावना है। बतादें कि प्रदेश में अब परिवार में संपत्ति बंटवारे पर सिर्फ पांच हजार का स्टांप शुल्क लिया जाएगा। इससे परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। इसके लिए दान विलेख पर स्टांप शुल्क में छूट दे दी गई है। संपत्ति चाहे कितनी भी कीमती क्यों ने हो, पारिवारिक बंटवारे पर केवल पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क फिक्स कर दिया गया है। इस कानून के दायरे में माता – पिता,पति -पत्नी, बेटी -दामाद, सगे भाई-बहन और बेटी बेटों के बच्चे आएंगे।
इस संदर्भ में स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल व निर्विवाद बनाने के लिए कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया है। सरकार का मानना है कि परिवार का मुखिया अपने जीवनकाल में ही भाई, पुत्री, बहन, पिता, बहू, पुत्र, पौत्री या आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर सदस्यों को पारिवारिक संपत्ति दान करना या उसका बंटवारा चाहता है, लेकिन स्टांप शुल्क अधिक होने की वजह से रजिस्ट्री से परहेज करता है। अब नए प्रावधानों के लागू होने से व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्तियों का बटवारा कर सकता है। मंत्री के अनुसार अब ऐसे मामलों में कमी आएगी। साथ ही राजस्व प्राप्ति में वृद्घि होगी।