-चौबेपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर मुस्तफाबाद डाभ क्षेत्र का मामला
प्रखर वाराणसी। सरकार के तमाम आदेशों के बावजूद खनन माफिया लगातार अवैध रूप से खुले आम खनन कर रहे हैं ।
रिंग रोड फेज दो का काम करा रहीं मेसर्स गैमन इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोपराइटर के खिलाफ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत नें थानाध्यक्ष चौबेपुर को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करनें का आदेश दिया है।न्यायालय नें यह आदेश आवेदक राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा धारा 156(3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए दिया है। गौरतलब है कि
इसमें खनन अधिकारी वाराणसी और सम्बन्धित विभाग मौन साधे चुपचाप सरकार की मंशा का पलीता लगा रहे हैं। इस संदर्भ में मुस्तफाबाद निवासी राघवेंद्र सिंह की शिकायत के बाद भी चाबेपुर थाना इस मामले में हिला हवाली करता रहा। बाध्य होकर राघवेंद्र ने कोर्ट की शरण में गए। इस पर वाराणसी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने चौबेपुर थाना को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। राघवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना चौबेपुर नें धारा 156(3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र में रिंग रोड फेज दो बनाने वाली कंपनी के प्रोपराइटर अरविंद कुमार सिंह पुत्र रामदास सिंह निवासी श्रीनगर कालोनी अकथा पहड़ीयाॅ वाराणसी पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि उक्त कंपनी के प्रोपराइटर नें उसके दादा स्वर्गीय हरिनाथ की मृत्यु के उपरांत उन्हें जीवित दिखाकर एक फर्जी व कुटरचित हस्ताक्षर बनाकर मिट्टी खनन के लिए इकरारनामा तैयार किया। और उसी इकरारनामा के आधार पर वर्ष 2020-21 तक खनन विभाग से खनन के लिए आदेश प्राप्त कर लिया। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु एक दशक पहले हो गई हो वह 2021 में कैसे खनन के लिए अपनी सहमति दे सकता है।