5 हजार में पारिवारिक संपत्ति नही होगी ट्रांसफर, संपत्ति मूल्य का 1 प्रतिशत देना होगा शुल्क -पंकज कुमार सिंह- उप निबंधक (चतुर्थ) सदर वाराणसी


प्रखर वाराणसी। उत्तराधिकारी के नाम पर संपत्तियों के नामांतरण के लिए सरकार ने 5000 का शुल्क निर्धारित किया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (नामांतरण प्रभार निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली 2022 को केंद्रीय कैबिनेट में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 5000 के स्टांप पर अपने ब्लड रिलेशन में संपत्ति का नामन्तरण कर सकता है। नियमावली के अनुसार विकास प्राधिकरण व अन्य क्षेत्रों की संपत्ति पर नामांतरण शुल्क उस संपत्ति के मूल्य का 1 फ़ीसदी लगाया जाएगा। उत्तराधिकारी के नाम पर नामांतरण के मामले में ₹5000 शुल्क का स्टांप लगेगा। उक्त प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए जब हमने वाराणसी के उप निबंधक (चतुर्थ) सदर वाराणसी पंकज कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि ₹5000 का स्टांप सरकार द्वारा लगाया गया है, लेकिन संपत्ति के मूल्य के आधार पर 1% शुल्क भी देना होगा। इसके पहले लोगों में यह भ्रम था कि मात्र 5000 के स्टांप शुल्क पर ही हम संपत्ति का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी आदेश सरकार द्वारा नही दिया गया है।