27 साल पुराने जीआरपी सिपाही हत्याकांड में उमाकांत यादव सहित सात दोषी करार!

प्रखर जौनपुर। जौनपुर की स्थानीय अदालत ने 27 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में मछलीशहर के बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात लोगों को दोषी करार दिया है. अब सभी आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार ठहराया है और इनके सजा के प्रश्न पर सोमवार को सुनवाई होगी. 4 फरवरी 1995 को हुए जीआरपी सिपाही हत्याकांड को लेकर बसपा के पूर्व सांसद दोषी करार हुए हैं. बता दें कि पूर्व सांसद उमाकांत यादव का ड्राइवर किसी रिश्तेदार को ट्रेन तक पहुंचाने गया था. इसी दौरान जीआरपी के सिपाही से उसकी अनबन हो गई. इस बात पर जीआरपी के सिपाही ने उमाकांत के ड्राइवर को थाने में बैठा लिया और यह बात जब उमाकांत यादव को पता चली तो वे दल बल के साथ शाहगंज जंक्शन पहुंच गए. इस दौरान शाहगंज जंक्शन पर विवाद काफी बढ़ गया. फिर उमाकांत यादव सहित सात लोगों ने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, इस फायरिंग में एक सिपाही अजय सिंह की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हो गए, इस हत्याकांड के समय उमाकांत यादव खुटहन से बसपा विधायक थे. इस मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र में उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार और बच्चू लाल समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. यह मामला एमपी एमएलए अदालत में हस्तांतरित की गई थी. बाद में इसको उच्च न्यायालय के निर्देश पर दीवानी न्यायालय जौनपुर में स्थानांतरित किया गया. बता दें कि सभी आरोपियों को सजा के प्रश्न पर सोमवार को सुनवाई होगी।