लेवाना होटल अग्निकांड मामले में होटल मालिक व जीएम पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

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प्रखर लखनऊ। राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में सोमवार को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई. इस मामले में होटल मालिक अग्रवाल बंधुओं व जीएम के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है. वहीं, एलडीए ने बिल्डर बंसल कंस्ट्रक्शन के खिकाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है. हजरतगंज कोतवाली में लेवाना ग्रुप के डायरेक्टर रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल व होटल के जनरल मैनेजर सागर के खिलाफ लापरवाही व गैर इरादतन हत्या की धारा 304 व 308 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी इस मामले में मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी और उनके साझेदारों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है. प्रकरण की प्रारंभिक जांच में एलडीए ने पाया है कि बिल्डर ने प्राधिकरण में फर्जी शपथ पत्र देकर आवासीय भूखंड में व्यावसायिक निर्माण कराया था. इसके आधार पर प्राधिकरण की तरफ से मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी और उनके साझेदारों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है.