विधायकी तो गई ही, अब वोट भी नहीं दे पाएंगे आजम खान!

प्रखर एजेन्सी। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि हेट स्पीच केस में कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है. वे इस मामले में दोष सिद्ध अपराधी हैं, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता गई और अब यहां उपचुनाव हो रहा है. ऐसे में एक अपराधी को वोट देने का अधिकार नहीं है। बतादे कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान के हेट स्पीच केस में सजायाफ्ता होने के बाद खाली हुई रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव में अब वे वोट भी नहीं डाल पाएंगे. चुनाव आयोग ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है. बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम से शिकायत की थी कि आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा नियमानुसार उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. आकाश सक्सेना की इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है. विधायकी जाने के बाद अब वोटर लिस्ट से नाम कटना आजम खान के लिए किसे झटके से कम नहीं है. बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि हेट स्पीच केस में कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है. वे इस मामले में दोष सिद्ध अपराधी हैं, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता गई और अब यहां उपचुनाव हो रहा है. ऐसे में एक अपराधी को वोट देने का अधिकार नहीं है. आकाश सक्सेना ने अपने दलील में कहा कि चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट 16 के तहत किसी भी अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है. ऐसे में आजम खान का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए. आकाश सक्सेना की इसी शिकायत के बाद आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. गौरतलब है कि रामपुर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं. समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम रजा और बीजेपी से आकाश सक्सेना मैदान में हैं।