नगर निकाय चुनाव! एससी ने दी योगी सरकार को राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

प्रखर एजेंसी। प्रदेश में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक यह राहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। बता दें कि 27 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन को ओबीसी आरक्षण के लिए कोई समझौता किए बिना शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था।