कोरोना काल के दौरान ली गई फीस से 15 % वापस करने का होई कोर्ट का आदेश


इलाहाबाद हाई कोर्ट का बडा फैसला कोरोना काल में वसूली गयी 15प्रतिशत फीस स्कूल करें वापस दो महीने का समय

प्रखर प्रयागराज/डेस्क। कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को लेकर तमाम अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है की साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15% माफ किया जायेगा। यह निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे जे मुनीर ने दिया। यूपी में कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों का संचालन पूरी तरह से बंद था। कुछ जिलों में ऑनलाइन क्लास जरूर लगाई गई थीं। इसके बावजूद स्कूलों ने अभिवावकों से पूरी फीस वसूली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी के करोड़ों अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए गए अपने आदेश में प्रदेश के सभी बोर्डों के सभी स्कूलों से कहा है कि कोरोना काल 2020-2021 सत्र में अभिभावकों से ली गई स्कूल फीस की 15 परसेंट फीस उन्हें माफी करनी होगी। माफी की गई यह फीस अभिभावकों को छूट के रूप में मिलेगी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15%मूल्य जोडकर वापस लौटाना होगा