अब्दुल्लाह आजम की विधायकी के बाद अब वोट देने का अधिकार भी खत्म!

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प्रखर लखनऊ। मुरादाबाद की कोर्ट ने 2 साल पहले मिली सजा के मामले में अब्दुल्लाह आजम की विधायकी तो खत्म करने का आदेश दे ही दिया था। वहीं अब अब्दुल्लाह आजम को वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया ने संबंधित आदेश भी जारी कर दिया। स्वार से सपा के विधायक अब्दुल्लाह आजम को छजलैट प्रकरण में मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद 15 फरवरी को उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई। शुक्रवार को उनके वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।