“मोदी सरनेम” मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा!


प्रखर सूरत/एजेन्सी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला अदालत ने उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी ने इसमें कम से कम सज़ा का आग्रह किया था जबकि अभियोजन पक्ष ने अधिक से अधिक सज़ा की मांग की थी, 2 साल की सज़ा की सजा के बाद बेल भी मिली। बता दे की इस अपराध में अधिकतम दो साल तक की सजा का प्रावधान है, तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं। विदित हो कि 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। इससे पहले जब राहुल गांधी के सूरत पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर उनका पोस्टरों के जरिए स्वागत किया। सूरत एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच वह बाहर निकले और आठवा कोर्ट के रवाना हुए। राहुल गांधी के स्वागत के लिए सूरत में कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। राहुल गांधी जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां उनके स्वागत में शेर-ए-हिन्दुस्तान के पोस्टरों से स्वागत हुआ। कुछ पोस्टरों पर लिखा था कि कांग्रेस नहीं झुकेगी। कोर्ट पहुंचने के रात में तीन स्थानों पर राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वगत किया। सूरत के एसके नगर प्वाइंट, एसवीएनआईटी कॉलेज, पूजा-अभिषेक अपार्टमेंट पर बड़ी संख्या कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और राहुल गांधी का स्वागत किया।