बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस बोली दर्ज होगा एफआईआर

प्रखर डेस्क। जंतर-मंतर पर जुटे तमाम पहलवानों का संघर्ष आखिरकार रंग का ही गया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि जल्द ही दर्ज करेंगे भूषण शरण सिंह पर एफ आई आर। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पहलवानों की शिकायत पर डब्ल्यू एफ आई प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है। इसके पूर्व में 26 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मामले में एफ आई आर दर्ज करने से पूर्व आरोपों को लेकर प्राथमिक जांच की जरूरत है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नाबालिक द्वारा प्रस्तुत सबूत को तुषार मेहता को दिया। साथ ही कोर्ट को यह सूचना भी दी कि नाबालिग ने अपने डर के चलते राजधानी छोड़ दी है। वहीं सिब्बल ने इस दौरान सभी शिकायतकर्ताओ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने यह भी मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक स्पेशल टास्क फोर्स से कराई जाए। वहीं अदालत ने दिल्ली पुलिस से नाबालिग शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करने को कहा है। पहलवानों ने अपनी याचिका में कहा था कि इस साल जनवरी में शिकायतों के बावजूद केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहलवानों की शिकायतों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एक निगरानी समिति का गठन किया था। हालांकि इसके नतीजे का पता नहीं चल पाया। वही मीडिया रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। याचिका में कहा गया है कि पुलिस एफआईआर से इंकार नहीं कर सकती । वजह, यह संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद की शक्ति और प्रभाव के चलते ऐसा नहीं हो रहा।