बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व 5 लाख जुर्माना

प्रखर गाजीपुर। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख़्तार एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया जिसमे मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। शनिवार गाजीपुर न्यायालय के पास आवागमन को रोका गया था। पीएसी और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह कोर्ट पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। एमपी -एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फ़ैसला नही आ सका। उसके बाद फैसले के लिए 29 अप्रैल की तारीख नियत की गई थी। बता दें कि वर्ष 2007 के इस मामले में बीते 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली गई थी और 15 को फैसला होना था। जिसके बाद फैसला 29 अप्रैल को टाल दिया गया। शनिवार को आये फैसले में मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सजा सुनाई गई। बता दें कि हत्याकांड में कृष्णानंद राय सहित सात लोगों की एके-47 से 400 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद सातों का पोस्टमार्टम बीएचयू कराया गया। बीएचयू ले जाते समय रास्ते में बीजेपी विधायक के समर्थकों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी किया था।