ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की होगी कार्बन डेटिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश


वाराणसी की जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था

प्रखत प्रयागराज। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग की याचिका को स्वीकार करते हुए कार्बन डेटिंग का आदेश दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को कथित शिवलिंग की उम्र का पता करने करने के लिए आदेश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट आदेश हुआ है। कोर्ट ने ASI से कहा बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। वही हिन्दू पक्ष की तरफ से सिविल revision याचिका लक्ष्मी देवी और अन्य 3 ने दायर की थी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की हिन्दू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था। बतादे की यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की सिंगल बेंच ने दिया है।