2000 के नोट जमा करने वालों का बैंक से डाटा लेगा आयकर विभाग


प्रखर डेस्क। 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने के आदेश के बाद लोगों के बीच 2000 के नोटो को लेकर काफी उठापटक देखने को मिल रही है। वही आरबीआई ने 2000 के नोटों को बैंक में बदलने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की है। लेकिन उसके बाद भी 2000 के नोट चलन में रहेंगे। इसी बीच खबर यह है कि बैंकों में 2000 के नोट जमा करने वालों का डाटा आयकर विभाग इकट्ठा करेगा। जिसके बाद लोगों के बीच खलबली मची हुई है। शनिवार से ही आयकर विभाग ने जमा हो रहे 2 हजार के नोटों पर निगरानी शुरू कर दी है। सोमवार से खाताधारक अपने अकाउंट में ₹2000 के नोट जमा करेंगे, मंगलवार से नोट के बदले लोगों को अन्य करेंसी दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने में बदलने की समय सीमा दी है। वही कि सितंबर से पहले ही आयकर विभाग निगरानी शुरू करेगा। इसके बाद केंद्रीय आर्थिक एजेंसी बैंकों से जमा हुआ बदली जाने वाली राशि का ब्यौरा लेगी। इसमें कोई भी जमा राशि संदेहास्पद मिलने पर आयकर विभाग जमा करता को नोटिस भेज सकता है इसके अलावा रेड और सर्च के दौरान भी 2000 की करेंसी पर केंद्रीय एजेंसी की खास नजर रहेगी। चर्चा है कि आयकर विभाग जून से ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। सरकार के कर सलाहकार डॉ पवन जायसवाल का कहना है कि 2016 में नोटबंदी के बाद भी बैंकों में जमा करने वालों पर शिकंजा कसा था।