ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज के फैसले से विश्व वैदिक सनातन संघ नाखुश

प्रखर वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण द्वारा दिए गए आदेश से विश्व वैदिक सनातन संघ नाखुश होकर विरोध जताया है। बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ का कहना है कि सभी दाखिल याचिकाओं को एक साथ समन्वित करने का फैसला न्यायोचित नहीं है और हिंदू हित के विरुद्ध भी है। उक्त मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को जिला न्यायालय द्वारा कंसोलिडेशन का जो फैसला दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है। 18/22 शृंगारगौरी राखी सिंह का केस मात्र 5 महिला वादिनीयों के व्यक्तिगत पूजा के अधिकार का मामला है, जो संपूर्ण हिंदू हितों के साथ न्याय नहीं करता। वही 712/22 भगवान आदिविश्वेश्वर विराजमान केस भगवान के भूमि स्वामित्व का मामला है ,जो संपूर्ण हिंदू जनमानस का केस है। जिसमें संपूर्ण ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम प्रवेश प्रतिबंधित करने, पूजा-पाठ, राजभोग की अनुमति और अवैध तरीके से बनाए गए इस्लामिक स्ट्रक्चर को तोड़ कर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने की मांग करता है। ऐसे में न्यायहित में हिंदू पक्ष की मजबूती के लिए इस फैसले के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अब देखना है कि उच्च न्यायालय उक्त मामले में क्या फैसला देती है?