विधायकी रद्द मामले में आजम खां बरी, क्या बहाल होगी विधायकी?

प्रखर डेस्क/रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने मामले में 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इस सजा के खिलाफ आजम खान सेशन कोर्ट में अपील की बुधवार को मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खान को नेफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया है। कोर्ट के फैसले से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। लेकिन उनकी विधायकी बहाल होने में संदेह बरकरार है। क्योंकि छजलैल प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद अब्दुल्ला की विधायकी चाकी गई थी। ऐसे में आजम की विधायकी बहाल होना मुश्किल लग रहा है।