कांवड़ यात्रा! दुकान मालिकों के नाम लिखने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

यूपी सरकार ने 19 जुलाई को किया था ऐलान

प्रखर नई दिल्ली। यूपी सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें राज्य सरकार ने यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के मालिकों को अपने नाम लिखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से अर्जी दाखिल कर यूपी सरकार के हाल के फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी में कांवड यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपने नाम डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। इसके बाद इस मामले में सियायत पहले से गर्म है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भाटी केस की सुनवाई करेंगे। यूपी सरकार ने 19 जुलाई को फैसला किया था कि जितने भी दुकानदार हैं खासकर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बेचने वाले दुकानदार हैं उन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर दुकानों में दुकान के मालिकों का नाम डिस्प्ले करना होगा। कांवड़ यात्रा की रूट पर दुकानकारों को दुकान के सामने मालिक को अपने नाम डिस्प्ले करना होगा। यूपी सरकार ने कहा है कि यह फैसला कानून व व्यवस्था के हित में लिया गया है।इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह सब भेदभाव को बढ़ावा देगा। यूपी सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी इसी से मिलता जुलता फैसला लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने जा रही है।