प्रखर गाजीपुर। यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि पिछली बार सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इस मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने 29 जुलाई सोमवार को फैसला सुनाया है। और गैंगस्टर से जुड़े मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2023 को 4 साल की सजा सुनाई थी उसे रद्द कर दिया है । सजा सुनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अफजाल अंसारी की ओर से पक्ष रखा था। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और कृष्णानंद राय के वकील सुदिष्ट सिंह ने पक्ष रखा था। गौरतलब है कि यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की याचिकाओं में अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाए जाने की गुहार लगाई गई थी। बता दें कि गैंगस्टर मामले में पिछले साल सजा सुनाया जाने के बाद अफजाल अंसारी को जेल भी जाना पड़ा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दिया था। 2024 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। इसके पहले 2019 में अफजाल बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा से सांसद चुने गए थे।