प्रखर लखनऊ। लव जिहाद के जरिए माथांतरण उत्पीड़न जैसे कुकर्म करने वालों के खिलाफ योगी सरकार में और बड़ा सख्त कदम उठाते हुए सजा के प्रावधानों को जीवन कारावास में बदल दिया है।बता दें कि अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50 हजार का अर्थदंड का प्रावधान था। मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग में दोषी पाए जाने पर 7 से 14 वर्ष की सजा और कम से कम 10 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्दन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति मतांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाना, हमला करना, विवाह या विवाह करने का वादा करता है तो यह षड्यंत्र माना जाएगा। नाबालिग लड़की या व्यक्ति की तस्करी करना सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में आजीवन कारावास और 10 लाख तक का जमाने का प्रावधान कर दिया गया है। अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण या उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा होगी। सरकार ने लव जिहाद की घटनाओं की रोकथाम के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।