पूर्व राज्यपाल फागुन चौहान के ऊपर गैर जमानती वारंट खेत पर कब्जा और धमकी देने का मामला पीड़ित को मिला था स्टे आर्डर
प्रखर आजमगढ़।न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 26 ओम श्री चौरसिया ने आजमगढ़ 26 जुलाई 2024 को फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त 2024नियत की है आजमगढ़ में कोर्ट के स्टे आर्डर के बावजूद दूसरे के खेत पर कब्जा करने गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है इस मामले में नगर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर निवासी शिवपूजन चौहान ने सीजेएम कोर्ट में परिवार दाखिल किया था जिसके अनुसार परिवादी शिवपूजन चौहान की हाफिजपुर स्थित जमीन के बगल में ही फागू चौहान का कोल्ड स्टोरेज है शिवपूजन चौहान की जमीन को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान कब्जा करना चाहते थे तब शिवपूजन ने पहले मंडल आयोग कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेट आर्डर ले लिया था स्टे आर्डर के बावजूद 29 मार्च 2001 को फागुन चौहान और शिवकुमार चौहान ने सरकारी गनर और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिव पूजन के खेत में लगे गन्ने के फसल को नष्ट कर दिए इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सीजेएम कोर्ट ने 26 जुलाई 2001 को फागुन चौहान और शिवपूजन चौहान को विचारण के लिए तलब कर लिया था इस तलबी ऑर्डर के विरुद्ध फागुन चौहान और शिवकुमार चौहान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे ले लिया वर्षों तक पत्रावली स्टे आर्डर में चलती रही जब पत्रावली अति प्राचीन हो गई तब प्राचीन होने के कारण एक्शन प्लान के तहत इस मुकदमे में जारी स्टेट ऑडर खत्म हो गया इस विचार आरोपी शिवकुमार की मौत हो गई