हाईकोर्ट का 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में दूसरी मेरिट बनाने का आदेश
प्रखर डेस्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में पुरानी भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने नई लिस्ट को तीन महीने के अंदर जारी करने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि नई लिस्ट में आरक्षण व्यवस्था और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया जाए। गौरतलब है कि 69000 शिक्षक भर्ती साल 2018 के दिसंबर में निकाली गई थी, जबकि परीक्षा साल जनवरी 2019 में हुई थी। वहीं इस परीक्षा के लिए 4.10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें कुल 1.40 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो मेरिट लिस्ट को लेकर बवाल शुरू हो गया। इस दौरान आरोप लगा कि मेरिट लिस्ट में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के कारण रुकी पड़ी थी। वहीं इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिका लगाई गई थी। इस दौरान याचिका में 19000 पदों पर आरक्षण की अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसी बीच शुक्रवार को हाई कोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है और प्रदेश को कुल 69000 नए शिक्षक जल्दी मिल सकते हैं।