मुख्तार अंसारी की ‘बल्लभ ड्योढ़ी’ पर कोर्ट ने डीएम के आदेश पर मोहर, 9.44 करोड़ की जमीन होगी जब्त!

मुख्तार अंसारी की ‘बल्लभ ड्योढ़ी’ पर कोर्ट ने डीएम के आदेश पर मोहर, 9.44 करोड़ की जमीन होगी जब्त!

प्रखर गाजीपुर । गाजीपुर की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने गाजीपुर की सड़कों पर एक बार फिर इतिहास लिखा है। उनके आदेश पर अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने मरहूम माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफ्शा अंसारी की 9.44 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश पर अपनी मुहर लगा दिया है । कभी राजनीति और अपराध की दुनिया में दबदबा रखने वाले मुख्तार अंसारी का किला अब ईंट-दर-ईंट ढहता जा रहा है। गौरतलब है कि गाजीपुर के जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने साल 2021 में इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया था। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन अब एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने भी प्रशासन के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई थी। अंसारी परिवार की ओर से कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह तय हो गया कि ‘बल्लभ ड्योढ़ी’ की बुनियाद काले धन पर टिकी थी। एमपी-एमएलए कोर्ट के इस फैसले को प्रशासन की बड़ी जीत माना जा रहा है। अपराध की दुनिया में कभी ‘बेताज बादशाह’ रहे मुख्तार अंसारी का साम्राज्य अब बिखरता दिख रहा है। जहां एक दौर में यह संपत्ति उनकी ताकत की पहचान थी, आज वहीं सरकारी जब्त सूची में शामिल हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद गाजीपुर में चर्चा गर्म है कि अब जिले में कानून का राज चलेगा।