केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोरोना से मरने वालों को देंगे 50 हजार का मुआवजा

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प्रखर डेस्क। केंद्र सरकार कोविड 19 से हुई मौतों पर 50 हजार रुपये मुआवजा देंगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में बताया की राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना से जान गवाने वालों को 50 हजार रुपये मुआवजे की शिफारिश की है। बता दें कि कोरोना के शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग चल रही था। केंद्र सरकारने अदालत में कहा की यह राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मुआवजे का भुगतान न केवल पहले हुई मौतों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी किया जाएगा। बता दें कि इसी साल जुन महिने में कोरोना की वजह से  मौत हुई लोगों के परिजनों की 4-4 लाख रुपये दिए जाने वाली याचिका पर सरकारने उच्चतम न्यायलय में जवाब देते हुए कहा था की ऐसा संभव नहीं है।  अपना जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविड-19 के पीड़ितों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा क्यूंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है।अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा। केंद्र सरकारने आगे कहा था कि सरकारी संसाधनों की सिमा होती है। अगर इस तरह से मुआवजा दिया गया तो 2021-2022 के लिए राज्य आपदा रहत कोष के लिए आवंटित राशि 22184 करोड़ रुपये इस मदद में खर्च हो जाएंगे और इससे महामारी की लड़ाई में खर्च होने वाली राशि प्रभावित होगी।  चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि राज्य सरकारों की वित्तीय सामर्थ्य से परे है। पहले से ही राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के वित्त पर भारी दबाव है।