प्रखर डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओमिक्रॉन कोविड-19 वेरिएंट के संबंध में चिंता के बीच 7 दिसंबर से 5 जनवरी तक लखनऊ जिले में धारा 144 (संबंधित क्षेत्र में दो या दो से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक) लागू कर दी है। पुलिस आयुक्तालय लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है, “कोई भी उचित पुलिस अनुमति के बिना या तो पांच या उससे अधिक लोगों का जुलूस नहीं निकालेगा और न ही कोई इसका हिस्सा बनेगा।”ताजा आदेश के मुताबिक, इस दौरान बंद जगहों पर होने वाली शादियों और अन्य कार्यक्रमों में एक बार में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के बाहर निकलने और खुले में थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक किलोमीटर के दायरे में विधान भवन और उसके आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी, जहां हथियार और ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने तांगे की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक साइबर क्राइम इंटरनेट और मीडिया पर पैनी नजर रखेगा और अफवाह फैलाने वालों व आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है, ”असामाजिक तत्वों और धोखाधड़ी में शामिल लोगों को रोकने के लिए यूपीसीएस, पीएससी, या सरकार से संबंधित किसी अन्य परीक्षा के परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा।”