कोर्ट के आदेश पर एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान समेत नौ लोगो पर दर्ज हुआ मुकदमा

प्रखर संवादाता : राहुल चौबे

प्रखर दानगंज वाराणसी। चोलापुर ब्लाक के एडीओ पंचायत समेत नौ लोगों के खिलाफ चोलापुर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें एडीओ पंचायत प्रमोद पाठक, ग्राम विकास अधिकारी सचिन त्रिपाठी, भदवां गांव के दिनेश प्रसाद, चंद्रपाल, कन्हैया लाल, रमेश, निशा देवी, कन्हैया की पत्नी गीता देवी, दिनेश कुमार की पत्नी पूनम देवी शामिल हैं पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 392, 3(1) (द) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989, 3 (1) (घ) धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
जिस मामले में चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुई है वह घटना 27 सितम्बर 2022 की दोपहर दो बजे की बताई जाती है भदवां गांव की ममता कुमारी ने कोर्ट को बताया कि अगस्त 21 में पंचायत सहायक/एकाउंट अफिसर कम डाटा इंट्री आपरेटर पद का विज्ञापन निकला था। इसमें उम्मीदवारों की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि जिस गांव में नियुक्ति होगी उम्मीदवार को उसी गांव का सदस्य या निवासी होना आवश्यक है इस पद पर ममता समेत कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बाद में ममता को पता चला कि भदवां गांव के उस पद पर निशा देवी का चयन किया गया। ममता का कहना था कि निशा उस गांव की निवासिनी नही थी उसने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई इसके बाद हाईकोर्ट में उसने पेटीशन दाखिल की रिट पेटीसन पर बहस के दौरान न्यायाधीश ने पेटीशन में निशा देवी की नियुक्ति को चैलेंज न करने पर नियुक्ति पर स्टे लगाने से मना कर दिया। निशा की नियुक्ति को चैलेंज करने के लिए उसने कई बार उच्च अधिकारियों ,एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी को कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन नियुक्ति पत्र की कापी नही दी गई। डीएम से शिकायत करने पर उन्होंने ब्लाक अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए आख्या मांग ली।