कोरोना का कहर! गंगा घाटों व पार्को में 4 बजे के बाद नो एंट्री रेस्टोरेंट, सिनेमा हाल व होटल में संख्या आधी और वाहन चालक व सवारियों को मास्क अनिवार्य


प्रखर वाराणसी। कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ-साथ वाराणसी में पांबदियां भी बढ़ने लगी हैं। जिले के सार्वजनिक स्थलों और गंगा घाटों पर शाम 4 बजे के बाद जाने और बैठने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को आपात स्थिति के बिना बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आगामी 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।  जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके तहत रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से सुबह  छह बजे तक लागू रहेगा। कक्षा 10 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की स्वतंत्रता रहेगी। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए समयसारिणी बनाने का निर्देश दिया गया है जिससे कि भीड़ ना लगे। सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल में शाम चार बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त अवधि के उपरांत केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति होगी। लेकिन इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा।  सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट और होटल में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क जरूरी होगा। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह की समीक्षा के बाद बाजार में दुकानों पर बिना मास्क के ग्राहक मिलेंगे तो ऐसी दुकानों को बंद करने पर विचार किया जाएगा।  साथ ही जिन वाहनों में चालक एवं सवारियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जायेगा, उन पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा।