ज्ञानवापी सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका

प्रखर वाराणसी/ दिल्ली। ज्ञानवापी में हो रहे एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विवादित ढांचे को छुआ न जाए और वहां खुदाई ना हो, हमने सभी पक्षों को सुना है। हाईकोर्ट ने एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर की अंडरटेकिंग ली है। ऐसे में उसका फैसला सही लगता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सहमति जताई है मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि एएसआई ने तो राम मंदिर विवाद में भी सर्वे किया था। आखिरकार एएसआई का सर्वे होने से दिक्कत क्या है? हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वे से परिसर को कोई नुकसान ना हो। बता देगी वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा कि हमें यह बताएं कि आखिर सर्वे से दिक्कत क्या होगी? इससे ऐसा क्या नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती?