नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

बाइस हज़ार का लगाया अर्थदण्ड, पीड़िता को मिला न्याय

प्रखर खेतासराय जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट की कोर्ट ने नाबलिग के साथ बलात्कार के मामले में अभियुक्त को बुधवार की आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है । साथ मे बाइस हज़ार का अर्थदण्ड भी लगाया है । स्थानीय पुलिस की प्रभावी ढंग से पैरवी के चलते अल्प समय मे सज़ा हुई है । मात्र चार माह में बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय मिला ।दरअसल 19 जून को क्षेत्र के खलौतीपुर निवासी निवासी प्रमिला देवी पत्नी बेचू लाल ने आजमगढ़ जनपद के दीदरगंज थाना क्षेत्र के अदमामऊ निवासी रामहरि उर्फ़ राम आशीष पर 376 ए, बी, 506 व पॉस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई । पूर्व थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दस से पन्द्रह दिन के अंदर मेडिकल और साक्ष्य को संकलन करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । अभियोजन की तरफ़ से पैरोकार शैलेंद्र रहे । अदालत ने साक्ष्य के आधार पर आरोपित को तीनों गम्भीर धारा में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने दोषी माना ।
थानाध्यक्ष चन्दन रॉय ने बताया कि पुलिस की प्रभावी ढंग से की गई पैरवी से अभियुक्त की सज़ा हुई है । अपराधियो के खिलाफ़ पुलिस का ऐक्शन जारी रहेगा ।