पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर लगाई रोक!

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गाजीपुर सीट पर नहीं होगा उपचुनाव

प्रखर गाजीपुर/दिल्ली। गैंगस्टर मामले में हुई 4 साल की सजा के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट से 30 जून 2024 तक मामले में फैसला देने के लिए कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गाजीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा तथा अब वे एमपी लैड स्कीम के तहत मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अफजाल अंसारी ने अपनी याचिका में साल 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। वहीं, अफजाल अंसारी ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए अपनी भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अंसारी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कोर्ट को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो, उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा। अफजाल अंसारी संसद की विभिन्न स्थाई समितियों के सदस्य थे, जब वे सांसद नहीं रहेंगे तो वहां वह अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। गौरतलब है कि गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने इसी साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था।