ज्ञानवापी में मुसलमानों के लिए वुजू व्यवस्था देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश


सुप्रीम कोर्ट ने डीएम वाराणसी को सर्वमान्य रास्ता निकालने का दिया आदेश

प्रखर वाराणसी/ नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मुस्लिम पक्षकारों ने रमजान के महीने में वुजू की व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी वाराणसी को यह आदेश दिया है कि सर्वमान्य रूप से रास्ता निकालकर मुसलमानों के लिए वुजू की व्यवस्था की जाए। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मंगलवार को ही जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि बैठक कर उक्त मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। बताते चलें कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से रमजान की नमाज के दौरान उनके लिए अनुकूल व्यवस्था करने की सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह निर्देश दिया है। इसके अलावा बताते चलें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, सर्वे रिपोर्ट में यहां कथित शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी। इसी के बाद से पिछले 1 सालों से यहां वुजू की व्यवस्था बंद है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जिला कलेक्टर मंगलवार को मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों व अन्य पक्षों के साथ बैठक करेंगे। पीठ ने कहा कि इस मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी और वजू की व्यवस्था पर उचित निर्देश पारित किया जाएगा। वही वकील ने कहा है कि अदालत के पिछले आदेशों से पहले ही जिला प्रशासन को वजू के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था और केवल रमजान के मद्देनजर इस निर्देशों के उपयुक्त कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे। सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि इसमें शामिल अन्य समुदाय हिंदुओं की धार्मिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए स्नान का स्थान उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाना भी आवश्यक है। इस पर बेंच ने कहा कि सभी पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए और उचित कार्य व्यवस्था के साथ आना चाहिए और तब अदालत सभी पक्षों की सहमति से आदेश पारित कर सकती है।