श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट कांड के दोनों आरोपियों को मिली सजाए मौत


प्रखर जौनपुर। सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने दो अरोपियो को दोषी मिलने पर मृत्यु दंड की सज़ा और 5- 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस विस्फोटक कांड में 14 लोगो मौत हुई थी 62 लोग घायल हुए थे। इस मामले अन्य दोषियों को वर्ष 2016 में ही मृत्युदंड से दंडित किया जा चुका है। इनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व विस्फोट में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को दोपहर बाद तीन बजकर 20 मिनट पर कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होंने पर सजाए मौत सुनाई गई है। इस दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में फोर्स की तैनाती रही। फैसले के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। बांग्लादेशी आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुदीन व बंगाल के नफीकुल विश्वास की पत्रावली करीब छह साल से अंतिम बहस में चल रही थी।