आईआईटी बीएचयू छात्रा सामूहिक दुष्कर्म ! तीनों आरोपियों पर लगा गैंगस्टर, कुर्क होगी संपत्ति

प्रखर वाराणसी।आईआईटी-बीएचयू की बीटेक की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों के खिलाफ लंका थाने में इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र की तहरीर के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी 31 दिसंबर 2023 से जिला जेल में बंद हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बीते 17 जनवरी को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस का कहना है कि अभ्यस्त अपराधियों की इस गैंग का आमजन के बीच स्वतंत्र विचरण जनहित में ठीक नहीं है।
आईआईटी-बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा के अनुसार, एक नवंबर 2023 की रात 1:30 बजे वह अपने कमरे से टहलने निकली थी। हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त उसे मिला तो वह दोनों पैदल ही जाने लगे। उसी दौरान पीछे से बाइक से ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर का कुणाल पांडेय और जिवधीपुर, बजरडीहा का आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल आया। तीनों ने उसे गलत तरीके से प्रतिबंधित कर उसके साथ छेड़खानी की। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींच कर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के 60 दिन बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए तो सामने आया कि कुणाल पांडेय भाजपा की महानगर इकाई के आईटी सेल का संयोजक और सक्षम पटेल सह-संयोजक है। वहीं, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक भाजपा की महानगर इकाई के आईटी सेल का कार्यसमिति सदस्य था। हालांकि तीनों की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और उसके परिजनों के खिलाफ 29 जून 2022 को भेलूपुर थाने में छेड़खानी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। लंका थाने में दर्ज किए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पुलिस ने आनंद चौहान उर्फ अभिषेक को गैंग लीडर बताया है। वहीं, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल उसके गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र के अनुसार, यह गैंग आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करता है। इस गैंग का आमजन में इतना भय और आतंक है कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने या गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का विवरण खंगालना पुलिस शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का सटीक विवरण जुटा कर उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। इसके अलावा लंका थाने की पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा चुकी है। मुकदमे का ट्रायल अदालत में जल्द ही शुरू होगा। आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी में अभियोजन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। तीनों आरोपियों के खिलाफ इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उन्हें अदालत कठोरतम दंड से दंडित करेगी। डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी, एसीपी भेलूपुर ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आगे अदालत में भी पुलिस उनके खिलाफ प्रभावी तरीके से पैरवी करेगी।