ग़ाज़ीपुर- 3 दिन बन्द रहेगी जिले की सभी आबकारी की दुकान

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प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। विधान सभा चुनाव को देखते हुए जिले में 7 मार्च को सातवें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर 7 मार्च को होने वाले मतदान व 10 मार्च को होने वाले मतगणना में शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान कार्य को सुचारूपूर्ण व शान्तिपूर्वक सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट एम.पी. सिंह ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम- 1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा आदेशित किया है कि जनपद गाजीपुर स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें मतदान दिवस के दृष्टिगत 5 मार्च को शाम 6 बजे से 7 मार्च को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी। इसी प्रकार मतगणना के दिन भी 10 मार्च को पूर्ण दिवस के लिये जनपद- गाजीपुर स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकाने बन्द रखी जायेगी। उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।